राजनांदगांव में 10 अप्रैल से टोटल लॉकडाउन...कलेक्टर ने लिया फैसला, दुर्ग और रायपुर में जो पाबंदी, वो नांदगांव में भी, जानिए क्या खुलेगा और बंद रहेगा

 राजनांदगांव. कोरोनावायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दुर्ग , रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है । राजनांदगांव में 10 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा । जो 19 अप्रैल तक लागू रहेगा । कलेक्टर टीके वर्मा ने यह फैसला लिया है । गुरुवार को कलेक्टर टीके वर्मा ने व्यापारियों मीडिया कर्मियों और प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर टोटल लॉकडाउन किए जाने के संबंध में फैसला लिया है इसके तहत जिले में तकरीबन 10 दिन का टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है.


 


कलेक्टर टीके वर्मा ने public first से बातचीत करते हुए कहा कि , जो पाबंदी और छूट दुर्ग और रायपुर में है । उसे राजनांदगांव में भी लागू कर हैं । बैंक भी बंद रहेंगे । सब्जी से लेकर किराना दुकान भी बंद करने का आदेश जारी कर रहे हैं । मार्निंग वाक , साइक्लिंग , जिमिंग पूरी तरह बंद रहेंगे । जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो , इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जा रहे हैं । केवल एनएच के चल रहे निर्माण कार्य एवं अमृत मिशन के कार्य चलेंगे , शेष सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे । सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे । मेडिकल , पेट्रोल पंप , चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लाकडाउन में छूट मिली है , उनकी शत – प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी । अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं ।


 


विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी ।


सभी परीक्षाओं को अनुमति , परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे ।


ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी ।


बैंक भी बंद रहेंगे ।


 


मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी ।


घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे ।


औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी ।


चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति ।


वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी ।


सारी छूटें कंटेटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं ।


आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी ।


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